- कोर्ट के आदेश पर 11 टीमें गठित, पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध

- डीएम ने दिए आदेश, पकड़े जाने पर प्लास्टिक कैरीबैग के वजन के अनुसार लगेगा जुर्माना

-पॉलीथीन प्रयोग करते, फेंकते मिले तो लगेगा 25 हजार जुर्माना, एक माह की जेल

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LUCKNOW: पिछले वर्ष दो अक्टूबर से सभी प्रकार की मोटाई के प्लास्टिक बैग, कप, गिलास, प्लेट के साथ थर्माकोल के कप, प्लेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. फिर भी राजधानी में इसका खुलेआम प्रयोग हो रहा है. इस पर पूर्णतया रोक न लगने के कारण हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद इसे कड़ाई से लागू कराने के निर्देश दिए हैं.

दो दिन का दिया गया टारगेट

जिला प्रशासन की ओर से गठित 11 टीमें दो दिनों में शहर को प्लास्टिक कैरीबैग से मुक्त करेंगी. डीएम ने टीमों का गठन करते हुए इसके सख्त आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शनिवार से सभी मार्केट, माल, रेस्टोरेंट, होटल, फेरीवालों और सभी ऐसी जगह जहां पर पॉलिथीन और थर्माकोल की बनी वस्तुओं का प्रयोग होता मिलेगा, उन पर कार्यवाही की जाएगी. बैठक में नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, एडीएम पूर्वी, पश्चिमी, ट्रांसगोमती और सभी एसपी, सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

सभी प्रकार के पॉलीथीन कैरीबैग पर प्रतिबंध

जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार पॉलीथीन के कैरी बैग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाएगा. किसी भी मोटाई की पॉलीथीन के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी. इस प्रकार की समाग्री को तुरंत जब्त किया जाएगा और जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी. डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि इस आदेश का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मात्रा--जुर्माने की राशि

100 ग्राम प्लास्टिक--1000 रुपए

500 ग्राम प्लास्टिक--2000 रुपए

1 किलो प्लास्टिक--5000 रुपए

5 किलो तक--10000 रुपए

5 किलो से ऊपर --25000 रुपए

तो जुर्माने के साथ होगी जेल

डीएम ने कहा कि यदि कोई होटल रेस्टोरेंट, दुकान या घर से भी कोई प्लास्टिक की बॉटल, कैरीबैग और पॉलीथीन में कचरा फेंकता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा. इसके साथ ही आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर एक माह का कारावास का भी प्रावधान है.

इन नंबरों पर शिकायत

प्लास्टिक थर्माकोल के प्रयोग होने या कहीं पर स्टोर होने की सूचना या फोटो भेज सकते हैं. इसके लिए वाट्सएप नंबर 9519737624 जारी किया गया है.