- दोषी करार दिए गये लोगों से 21.76 लाख रुपये की रिकवरी के लिए पहला आदेश जारी

- ¨हसा पर एडीएम टीजी कोर्ट ने 13 को दोषी माना, सात को बरी किया

- 150 से अधिक लोगों के खिलाफ जारी किया गया है रिकवरी का नोटिस

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रुष्टयहृह्रङ्ख : सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (सीएए) के विरोध में लखनऊ को ¨हसा की आग में झोकने वाले 13 उपद्रवियों से 21.76 लाख रुपये की वसूली होगी। उपद्रव होने के बाद केवल दो माह से भी कम समय में एडीएम ने इसका आदेश देकर मिसाल कायम कर दी है। मामले में सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष साबित किया गया है। एडीएम कोर्ट ने उपद्रवियों को अर्थदंड जमा करने के लिए तीस दिन का समय दिया है। तय समय में बकाया नहीं जमा करने पर संपति कुर्क की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिये वसूली करने के निर्देश के बाद प्रदेश में यह पहला मामला है।

हसनगंज में हुआ था उपद्रव

केंद्र सरकार द्वारा सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट का बिल संसद में पास कराने के बाद 19 दिसंबर को राजधानी में विभिन्न संगठनों ने मार्च बुलाया था। इस मार्च से पहले हुए प्रदर्शन के दौरान जबर्दस्त ¨हसा और उपद्रव हुई थी। उपद्रवियों ने कई वाहन व पुलिस चौकी को फूंक दिया था। जिसमें राजधानी में करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। गुरुवार को जारी किया गया। आदेश केवल हसनगंज थाना क्षेत्र के लिए है। यहां कुल 20 उपद्रवियों को रिकवरी का नोटिस जारी हुआ था।

सात आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले साक्ष्य

जिसमें से सात के खिलाफ पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा सकी। जबकि, बाकी 13 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उनका दोष साबित हो गया। अन्य थाना क्षेत्रों के उपद्रव की जांच अलग-अलग कोर्ट में चल रही है। ¨हसा में चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर करीब 35 वाहनों को आगे के हवाले कर दिया था। हसनगंज थाना क्षेत्र के मदेयगंज और ठाकुरगंज की सतखंडा चौकी को आग के हवाले किया गया था।

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यह कहा कोर्ट ने

अपर जिलाधिकारी ट्रांसगोमती विश्वभूषण मिश्र ने अपने आदेश में कहा कि उत्तरदायी निर्धारित किए जाने क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिए उपरोक्त 13 व्यक्ति संयुक्त रूप से तथा संपूर्ण धनराशि के लिए यह सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग उत्तरदायी हैं। धनराशि इन सभी से अथवा इन सबकी संपति से संयुक्त रूप से किसी से अथवा किसी की भी संपति से वसूली जा सकती है। यदि किसी एक या कुछ ही लोगों से वसूली की कार्यवाही कर ली जाए तो वह व्यक्ति शेष उत्तरदायित्व निर्धारित आरोपियों से आनुपातिक आधार पर सहभागिता का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन इस प्रक्रिया अथवा वसूली पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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इन उपद्रवियों से होगी वसूली

नाम निवासी

ओसामा सिद्दीकी खदरा

धर्मवीर सिंह मुरादाबाद

मो। हासिम मक्कागंज खदरा

मो। कलीम भिटौली चौराहा, जानकीपुरम

मुख्तार अहमद मदेयगंज, खदरा

मो। जाकिर मदेयगंज, खदरा

मो। सलमान खदरा चुंगी

मुबीन मदेयगंज, खदरा

वसीम मदेयगंज, खदरा

मो। शफीउद्दीन खदरा चुंगी

माहेनूर चौधरी पुरानी बांसमंडी

हफीजुर्रहमान उर्फ युसुफ खदरा

मो। कलीम खदरा