-एसवीएलडीआर स्कीम के तहत गवर्नमेंट बकाएदारों को दे रही छूट

-50 लाख या इससे कम के बकाएदारों को 70 परसेंट की राहत

यह भी जानें

-04 करोड़ का सबसे बड़ा पेंडिंग टैक्स केस

-24 तरह के टैक्स का करना है निपटारा

बरेली: पुराने सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज टैक्स के बड़े बकाएदारों को यह अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ने बकाएदारों को बड़ी छूटी के साथ पेंडिंग टैक्स के स्वैच्छिक निपटारे का मौका दिया है। एसवीएलडीआर स्कीम के तहत कोई भी बकाएदार 31 दिसंबर तक अपना टैक्स जमा कर सकता है। आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट में 65 पुराने बकाएदार कारोबारियों पर सात करोड़ रुपए टैक्स बकाया है।

करोड़ों के हैं बकाएदार

बरेली में पुराने पेंडिंग टैक्स पेयर की सूची में 65 कारोबारी शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा बकाएदार चार करोड़ का है। विभाग का मुख्य फोकस इसी बड़े बकायादार के मामले को सेटेल कराने पर है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बड़े बकाएदार ने स्वैच्छिक घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा कई अन्य बकायादार भी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए विभाग के संपर्क में है। विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि निर्धारित समय तक सभी मामलों का निपटारा हो जाएगा और बकायादारों को बड़ी राहत मिलेगी।

जीएससी में मर्ज होंगे केस

गवर्नमेंट ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में पेंडिंग टैक्स के विवादों के निपटारे के लिए सबका विश्वास लेगैसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम(एसवीएलडीआरएस) की घोषणा की थी। जिसके तहत पेंडिंग टैक्स के मामलों का सेटेलमेंट करना है। इस स्कीम के तहत पुराने सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज टैक्स सहित 24 तरह के टैक्स मामलों का निपटारा करना है। निपटारे के लिए यह सभी मामले जीएसटी में मर्ज किए गए हैं।

यह मामले हैं शामिल

इस स्कीम जो केसेस में टैक्स पेयर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 या वित्त अधिनियम 1944 के तहत दोषी ठहराया गया हो, गलत रिफंड में शामिल मामले, सेटेलमेंट कमिशन(निपटान आयोग) के समक्ष लंबित मामलों के साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पाद आदि जैसे केस शामिल हैं।

कोई पेनाल्टी नहीं

इस स्कीम के तहत टैक्स पेयर अपने पेंडिंग टैक्स की राशि का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं और किसी भी कानूनी उलझन से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें पेंडिंग टैक्स में पेनाल्टी, इंट्रेस्ट और पनिशमेंट से पूरी राहत मिलेगी। मुकदमे संबंधी कार्रवाई से भी राहत मिलेगी।

यह मिलेगा फायदा

स्कीम के अंतर्गत न्यायिक या अपील में लंबित 50 लाख या इससे कम के मामलों में 70 प्रतिशत की राहत और 50 लाख से अधिक के मामलों में 50 प्रतिशत की राहत दी गई है। यह छूट ऐसे मामलों में मिलनी हैं हो 30 जून या इससे पहले स्वीकार कर लिए गए हों। जिन मामलों में अपील लंबित न हो उन मामलों में 50 लाख या इससे कम की स्थिति में 60 प्रतिशत छूट और 50 लाख से अधिक की स्थिति में 40 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। स्वैच्छिक घोषणा की स्थिति में टैक्स पेयर को घोषित राशि में बड़ी राहत मिलनी है।

एसवीएलडीआर स्कीम का निर्धारित समय 31 दिसंबर तक ही है। इस स्कीम के तहत जिले के 65 बकायादारों के पेंडिंग टैक्स के मामलों का सेटेलमेंट होना है। पुराने टैक्स बकाएदारों के लिए अपने मामलों के निपटारे का यह सुनहरा मौका है। उन्हें इस मौके साथ नहीं चूकना चाहिए।

अरविंद कुमार, असिसटेंट कमिश्नर डिविजन फ‌र्स्ट, सीजीएसटी