कानपुर। 7th pay commission केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इससे लंबे समय से चली आ रही सरकारी कर्मचारियों की केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) की मांग अब पूरी होने जा रही है। ऑफिशियल वेबसाइट पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पर अपडेट सूचना के अनुसार अब केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति के लिए चयन दिनांक 01/01/2004 से पहले हुआ था परंतु जिन्होंने 01/01/2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था, को एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के बजाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत कवर किया जाना है।

सारे विभागों को पेंशन स्कीम को लागू करने का आदेश

केंद्र सरकार के इस अहम फैसले की एक प्रति को प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डाॅक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीटर पर ट्वीट भी किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि जो कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 या इससे पहले सरकारी सेवा में चयनित हुए लेकिन प्रशासनिक कारणाें की वजह से उन्होंने पदभार देर से संभाला, उन्हें भी इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि भर्ती के लिए परिणाम जब उपरोक्त तिथि से पहले घोषित हो चुके थे तो सरकारी सेवकों को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन), 1972 के तहत पेंशन के लाभ से वंचित करना ठीक नहीं है।

पेंशन के लाभ से वंचित करना ठीक नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अपने सारे विभागों को इस आदेश को लागू करने को कहा है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर लिए गए इस बड़े व ऐतिहासिक फैसले को लेकर काफी खुश हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के तहत आने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटा रहे थे।

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