JAMSHEDPUR: राज्य के उच्च शिक्षा सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बताकर अग्रवाल एवं सिन्हा कमीशन से नवअंगीभूत कॉलेजों समायोजित सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोक लगा दी गई थी। विभाग के निर्देश पर कोल्हान विवि के एक मात्र नवअंगीभूत कॉलेज एबीएम कॉलेज गोलमुरी के 24 से अधिक शिक्षक व करीब 50 से अधिक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन व अन्य भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। इस मामले में स्थिति कुछ हद तक बुधवार को साफ हो गई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एसबी सिन्हा कमीशन मामले में सुनवाई हुई। गोलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज में इस कमीशन में मात्र चार शिक्षक और 17 कर्मचारी जांच के दायरे में आएंगे। अग्रवाल कमीशन के निर्णय के आधार पर एबीएम कॉलेज से वेतन उठा रहे 19 शिक्षक और करीब 40 कर्मचारियों को बुधवार को हुए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से राहत पहुंची है।

जांच कमेटी से कराने का निर्णय

एसबी सिन्हा कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए बिहार-झारखंड के सभी नव अंगीभूत कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जांच एक कमेटी से कराने का निर्णय लिया है। यह कमेटी दो माह के अंदर जांच पूरी करेगी। कमेटी में कितने सदस्य होंगे, यह अभी साफ नहीं है। आदेश की प्रति गुरुवार को विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ। एके झा को प्राप्त होगी तभी वेतन जारी रखने या न जारी रखने की स्थिति पर कुछ कहा जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट में एसबी सिन्हा कमीशन मामले में सुनवाई हुई। अग्रवाल कमीशन पर कोई चर्चा नहीं हुई। सिन्हा कमीशन मामले में शामिल शिक्षकों व कर्मचारियों की फोरेंसिक ऑडिट जांच दो माह के अंदर कराने का निर्देश दिया है।

- डॉ। एके झा, प्रॉक्टर, केयू