लड़कियों पर फेंका तेजाब

मेरठ में सरदना के गोटका गांव में कुछ लड़कियों पर तेजाब फेंकने की घटना सामने आई है। इसके बाद से ही इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं। एसएसपी सहित मौके पर पुलिस पहुंच गई है।

खुलेआम तेजाब की बिक्री

सिटी में तेजाब बेचने के लिए किसी गाइड लाइन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके तेजाब बिक्री हो रही है। सिटी में किसी भी दुकान पर तेजाब खरीदते समय आईडी नहीं मांगी जाती। टीन एजर्स क्या, बच्चों को भी तेजाब आसानी से मिल जाता है।

तेजाब संबंधी दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार,

- तेजाब खरीदने वाले हर व्यक्ति का ब्यौरा दुकानदार को रखना होता है। एक आईडी की फोटोकापी भी दुकानदार को रखनी होती है।

- किसी किशोर को तेजाब बेचना अपराध है।

- इसके विरुद्ध 25000 रुपये जुर्माने का प्राविधान है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पर रोकथाम के लिए सभी राज्य सरकारों से नई गाइड लाइन तय करने के लिए करीब 6 माह पहले आदेश दिया थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा कि कम से कम वर्तमान में जो गाइड लाइन हैं। उनका तो पालन किया जाए।

ये तो हर जगह मिलता है

- सल्फ्युरिक एसिड: ज्यादातर इसे नमक वाला तेजाब कहते हैं। घरों में बाथरूम साफ करने में इसका यूस किया जाता है।

- नाइट्रिक एसिड: इसका यूस मोटर वाहनों के मैकेनिक करते हैं।

- हाइड्रोक्लोरिक एसिड: सोने-चांदी को साफ करने में इसका यूस किया जाता है। सर्राफा व्यापारी इसका यूस करते हैं।

दुकानों में बनता है तेजाब

सिटी के कई दुकानदार हैं। जो खुद ही तेजाब बना लेते हैं। चौक, ग्वालटोली, हटिया, बाबूपुरवा में तेजाब किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि दुकानों में ही बन जाता है।

सजा:

- बिना आईडी लिए तेजाब बेचने वाले दुकानदारों पर 25000 रुपये जुर्माने का नियम है। तीन बार पकड़े जाने पर तेजाब बिक्री पर बैन लगाया जा सकता है।

- एसिड अटैक करने वाले पर आईपीसी की धारा 329, 322, 325 के तहत मामला दर्ज होता है। अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।