कार्ट ने सीबीआई को दी जांच
दो दिन पहले राबिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की जांच मुंबई पुलिस से सीबीआइ को सौंप दी थी. कोर्ट ने सीबीआइ से यह पता लगाने को कहा है कि जिया कि मौत आत्महत्या है या हत्या. पंचोली दंपति द्वारा दायर अर्जी पर जस्टिस एससी गुप्ते ने सुनवाई की. शुक्रवार को उन्होंने वादियों से राबिया को नोटिस भेजने को कहा. उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि तय की. राबिया के वकील दिनेश तिवारी ने कहा, 'अब तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला है. लेकिन हम जानते हैं कि अर्जी दायर किया गया है और इस पर नौ जुलाई को सुनवाई होगी. वाद में आरोप लगाया गया है कि ब्रिटिश नागरिक राबिया ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर निंदात्मक टिप्पणियां पोस्ट की हैं, जिससे कि समाज में पंचोली परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

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