नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को उनके खिलाफ एक अश्लील फिल्म रैकेट में दर्ज एफआईआर से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी शामिल थे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। बेंच ने आदेश दिया कि वशिष्ठ को उनके खिलाफ दर्ज तीसरी एफआईआर में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

पहले दो मामलों में हो चुकी थी गिरफ्तार
बेंच ने वशिष्ठ को राहत देते हुए उन्हें जब भी जरूरत हो जांच में शामिल होने को कहा। बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा तीसरी प्राथमिकी में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद, एक्ट्रेस ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। एक्ट्रेस को पहले के दो मामलों में गिरफ्तार किया गया था और कुछ महीनों के लिए जेल भेजा गया था।

गहना पर थे यह आरोप
पुलिस को शिकायत मिलने के बाद वशिष्ठ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गहना पर आरोप था कि वह अश्लील फिल्मों की निर्देशक थी, उन्होंने अश्लील फिल्म वीडियो में काम करने के लिए महिलाओं को धमकाया, जबरदस्ती किया और पैसे का लालच दिया। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसे गहना की फिल्मों के लिए अश्लील वीडियो में अभिनय करने के लिए मजबूर किया गया था, जो कथित तौर पर कुंद्रा के स्वामित्व वाले एक एडल्ट मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड किए गए थे। कुंद्रा को इसी हफ्ते जमानत मिली थी।

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