कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड का अधिकार

अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि रेलवे में कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल होने पर फुल रिफंड नहीं मिलता है। जबकि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें फुल रिफंड आसानी से मिल जाता है। जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट होने पर अगर उसमें यात्रा नहीं करते हैं तो यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर बाढ या किसी आंदोलन की वजह से या फिर किन्हीं अन्य कारणों से ट्रेन कैंसिल होती है। इसके अलावा उसका रूट डायवर्ट होने पर अगर यात्री का रूट नहीं है तो भी वे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर यात्री का टिकट एसी का था और उसे स्लीपर में यात्रा करना पड़ी तो भी वह रिफंट क्लेम कर सकता है।

कंफर्म टिकट का ट्रांसफर का अधिकार

अगर किसी यात्री ने अपना टिकट कंफर्म करा लिया और किन्हीं कारणों से वह यात्रा पर नहीं जा रहा है। ऐसे में उसका टिकट उसके किसी परिवारिक सदस्य के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि परिवार के सदस्यों में उसके माता, पिता, भाई, बहन और बीवी बच्चे ही जा सकते हैं। टिकट ट्रांसफर के लिए यात्रा से 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास ट्रांसफर के लिए एक आइडी प्रूफ के साथ रिक्वेस्ट करनी होगी। कंफर्मेशन मिलने के बाद उस पर दूसरा कोई यात्रा कर सकेगा।

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रिजर्व्ड कोच में खाली सीट पर बैठने का अधिकार

अगर यात्री ने रिजर्वेशन नहीं कराया या फिर किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो भी वह रिजर्व्ड कोच में यात्रा का हकदार है। हालांकि इस दौरान बस रिजर्व्ड कोच में सीट खाली होना जरूरी है और इसके लिए रिजर्व्ड कोच के टिकट भुगतान करना पड़ता है। जिसमें अनरिजर्व्ड टिकट के किए भुगतान को काटकर वसूल किया जा सकता है। हालाकि इस दौरान सतर्कता बरतनी जरूरी होती है क्योंकि अगर रिजर्व्ड कोच में कोई सीट नहीं खाली होगी तो पेनाल्टी फिर उस यात्री के पैसों से ही काटी जाएगी।

टिकट खोने पर डुप्लीकेट पर यात्रा का अधिकार

अगर किसी यात्री ने रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट बुक कराया और किन्हीं कारणों से वह खो गया तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके पास डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर यात्रा करने का अधिकार है। इसके लिए बस उसे पास के किसी भी कंप्यूट्राइज्ड बुकिंग सेंटर में जाना होगा। हालांकि इस दौरान यात्री अपना आइडी प्रूफ ले जाना न भूलें। यात्री वहां पर आइडी प्रूफ दिखाकर आसानी से डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं।

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यात्री को बोर्डिंग स्टेशन बलदने का है अधिकार

आजकल बड़ी संख्या में यात्री ई-टिकट बुक कराते हैं। ऐसे में ई-टिकट बुकिंग में उन्हें बोर्डिंग स्टेशन बलदने का अधिकार है। हालांकि यह ट्रैवेलिंग से सिर्फ 24 पहले और एक बार ही बदला जा सकता है। इतना ही नहीं यह सर्विस तभी मिलेगी जब यात्री ने बोर्डिंग स्टेशन चेंज का ऑप्शन भरा हो। इसके अलावा अगर एक बार बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर दिया तो फिर यात्री को दूसरे वाले सेलेक्ट बोर्डिंग स्टेशन से ही यात्रा करनी पड़ेगी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उससे पेनाल्टी वसूल जाएगी।

फर्स्ट एड बॉक्स की सर्विस लेने का अधिकार

यात्री ट्रेन में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होते हैं। रेलवे इसके लिए ट्रेन में फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था भी रखता है। सबसे खास बात तो यह है कि इसके लिए यात्री को किसी तरह का कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। ऐसे में अगर कभी किसी यात्री को सफर के दौरान कोई तकलीफ होती है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह टीटीई या फिर रेलवे के किसी अन्य कर्मचारी से फर्स्ट एड बॉक्स मांग सकते हैं।

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