मां नर्मदा के लिये बनेगा कानून
मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी मां नर्मदा के लिये जीवित इकाई का कानून बनने के बाद नदी को जीवित व्यक्ति के सभी अधिकार मिल जाएंगे। यह फैसला गंगा को जीवित इंसान की तरह अधिकार मिलने के बाद लिया गया। जीवित इंसान की तरह अधिकार मिलने के बाद नदी में प्रदूषण फैलाने या नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नदी के नाम से ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी तैनात किया जाएगा या फिर किसी संस्था को अधिकार दिए जाएंगे।

नदी को किया गंदा तो मिलेगी सजा
राज्य के पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने विधानसभा में नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा देने का संकल्प रखा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीवित इकाई का दर्जा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मां के प्रति बेटा और बेटी का भी फर्ज होता है। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। हम ऐसा प्रबंध वैधानिक रूप से करना चाहते हैं कि जीवित होने पर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने पर जो सजा मिलती है वो नर्मदा नदी के साथ करने वालों को भी मिले। उन्होंने कहा कि हम नर्मदा संरक्षण का ऐसा प्रयास करेंगे जो दुनिया में मिसाल बनेगा।

 

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