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PATNA :
सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की 5 महीने बाद सोमवार को एडीजे -9 वीरेंद्र कुमार के कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई। तिहाड़ जेल में बंद आरोपित शहाबुद्दीन और भागलपुर जेल में बंद लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। अन्य 6 आरोपितों को बेऊर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। पांच माह पहले पटना में माननीयों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट में भेजा गया था। वहां इसकी सुनवाई का आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अन्य की ओर से विरोध किया गया। पटना की विशेष कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि घटना के समय कोई आरोपित सांसद व विधायक पद पर नहीं था।

आरोप तय होने की प्रक्रिया जारी

इस मामले में पूर्व सांसद सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज के कोर्ट में भेजा था। जिला जज के कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए एडीजे-9 के कोर्ट में भेजा था। तब इस मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। एक आरोपित रोहित कुमार सोनी की ओर से आरोप खारिज किए जाने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई चल रही है।