- शहर में है 600 से ज्यादा होटल

- 300 के करीब पर नहीं है लाइसेंस

- नगर निगम तैयार कर रहा ऐसे होटलों की सूची

आगरा। नगर निगम की सीमा में 300 से ज्यादा ऐसे होटल संचालित हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। पिछले दो वर्षो में पनपे ऐसे होटलों ने न तो पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है, न ही सराय एक्ट में। नगर निगम में भी ऐसे नवसृजित होटलों का कोई अता-पता नहीं है। अब नगर निगम ऐसे होटल्स का सर्वे कराकर सूची तैयार करवा रहा है। लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस फीस चुकाए ही संचालित हो रहे होटल

सूत्रों की मानें तो शहर में तकरीबन 600 से ज्यादा होटल हैं। नियमानुसार होटल का संचालन करने के लिए उसे सराय एक्ट, पर्यटन विभाग या फिर नगर निगम में रजिस्टर्ड कराना होता है। बता दें कि 1867 में बनाए गए सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस और राजस्व से अनुमति लेने के बाद सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन नई नियमावली में पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। निगम के अनुसार शहर में 300 के करीब ऐसे होटल्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।

रजिस्ट्रेशन फीस

नगर निगम द्वारा होटल में कमरों के हिसाब से फीस का निर्धारण किया गया है। 10 कमरों के बजट होटल के लिए एक हजार, 10 से ज्यादा और 20 से कम के लिए दो हजार, फाइव स्टार के 12 हजार, रेस्टोरेंट के लिए 1800 से दो हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है। बता दें कि कोई भी व्यवसायिक गतिविधि के संचालन के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है। इस बारे में नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ। एमएम अग्रवाल कहते हैं कि जिन होटल या हॉस्पिटल ने लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनको नोटिस भेजा जाएगा। नगर निगम के अनुसार होटल्स के अलावा शहर में 155 हॉस्पिटल, नर्सिग होम्स तथा तकरीबन 315 शराब की दुकानों में से ज्यादातर ने लाइसेंस नहीं लिया है।

इनसे भी नगर निगम को मिलता है रेवेन्यू

शहर में 388 क्लीनिक, 805 नर्सिग होम्स हॉस्पिटल आते हैं। इनमें तकरीबन आठ हजार से ज्यादा बैड की व्यवस्था उपलब्ध है। बता दें कि नगर निगम में गत वर्ष 2017-18 में तकरीबन 600 से ज्यादा हॉस्पिटल, नर्सिग होम्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस दौरान नगर निगम को 28 लाख से भी ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2018-19 में 509 हॉस्पिटल ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी नगर निगम की सीमा आने वाले 296 हॉस्टिपल, नर्सिग होम्स, क्लीनिक ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। गत वर्ष के आंकडों पर गौर करें तो 527 होटल, रेस्टोरेंट नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2017-18 में लगभग 268 संचालकों ने लाइसेंस लिए थे। इस दौरान नगर निगम को नौ लाख रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। वर्ष 2018-19 में 215 संचालकों ने ही होटल ढाबे का लाइसेंस लिया है।