- कोर्ट ने चारों आरोपी सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

LUCKNOW :

टेरर फंडिंग के मामले में अरेस्ट किये गए चारों आरोपियों को कोर्ट ने सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। इस दौरान मामले की विवेचना कर रही एटीएस आतंकी संगठनों को की जा रही फं¨डग और उसमें शामिल अन्य लोगों व उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएगी। सीजेएम विकास श्रीवास्तव ने 14 अक्टूबर को शाम पांच बजे से 21 अक्टूबर शाम पांच बजे तक रिमांड मंजूर की है।

एटीएस ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड

गुरुवार रात पलिया कस्बे के बस स्टैंड से पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने खमरिया निवासी उन्मेद अली, तिकोनिया निवासी संजय अग्रवाल, एराज अली व बरेली निवासी समीर सलमानी को गिरफ्तार किया था। उनके पास से मिली नेपाली व भारतीय मुद्रा के बार में पूछताछ पर मामला टेरर फं¨डग से जुड़ा पाया गया। सभी को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी अन्य धाराओं में जेल भेजा गया और विवेचना एटीएस को सौंप दी गई। सोमवार को एटीएस के सीओ शैलेंद्र सिंह ने सीजेएम लखीमपुर की कोर्ट से आरोपियों की 10 दिनों की रिमांड मांगी। अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता ने बहस की जबकि आरोपी संजय अग्रवाल के वकील ने विरोध भी किया।

रिमांड अवधि की होगी वीडियोग्राफी

अदालत ने रिमांड के दौरान वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। साथ ही अगर आरोपी अपने साथ वकील रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन वकील पूछताछ में किसी प्रकार का दखल नहीं करेगाऔर उचित दूरी पर रहेंगे। थर्ड डिग्री इस्तेमाल के लिए कोर्ट ने सख्ती से मना किया है।