PRAYAGRAJ: दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में पांच आरोपित मो। तारिक, मो। आरिफ, मो। शाकिब, मो। आसिफ एवं बबलू उर्फ इसरार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी। यह फैसला उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला जज सुनील कुमार ने सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माने की वसूली गई रकम में से पचास-पचास हजार रुपये मृतकों के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति दिया जाय।

दिनदहाड़े हुई थी हत्या की वारदात

नवाबगंज में रईस अहमद ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि 20 दिसंबर 2011 को वह हाशिम व उशीर अहमद मजदूरों को बुलाने जा रहे थे। इस बीच ललकारते हुए अभियुक्तों ने कहा कि प्रधानी के चुनाव में तुम लोगों ने कल्लू प्रधान का साथ दिया था। आज जान से मार देंगे। सभी ने राइफल व तमंचे से फायर कर हाशिम की हत्या कर दी तथा उशीर अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने 16 गवाहों को पेश कर आरोप साबित किया। कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया।

रेप व पाक्सो एक्ट के दो वांटेड अरेस्ट

मांडा पुलिस ने रेप व पाक्सो एक्ट के वांछित दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपितों में कमलेश कुमार पुत्र रामधनी निवासी बेदौली थाना माण्डा व शनि उर्फ राजू पुत्र रामआसरे बिन्द निवासी पुरा मुरली धर कस्बा भारतगंज थाना माण्डा शामिल हैं। दोनों की पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर उन्हें खवासतारा एवं राजापुर भारतगंज माण्डा से पकड़ा गया।