विद्युत निगम की टे1नीशियन ग्रेड-2 पद पर 2211 नियुक्तियों का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम ल2ानऊ में टे1नीशियन ग्रेड-2 (ट्रेनी इले1िट्रकल) की 2211 पदों की 5ार्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने पद के लिए इले1ट्रीशियन ट्रेड सर्टीफिकेट को ही मान्य करार दिया है और कहा है कि इले1िट्रकल ट्रेड सर्टीफिकेट डिग्री निर्धारित योग्यता में नहीं आती। ऐसे में याचियों को चयन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। वैसे 5ाी चयन में शामिल अ5यर्थी चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता। कोर्ट ने विज्ञापन में अलग से नोट लि2ाने को नियम के विरुद्ध नहीं माना और कहा ऐसा निर्धारित योग्यता स्पष्ट करने के लिए किया गया है। यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी ने शैलेन्द्र कुमार राय सहित 84 इले1िट्रकल ट्रेड सर्टीफिकेट धारकों की याचिका पर दिया है।

याचियों का कथन

उन्होंने लि2िात परीक्षा दी और सफल हुए

उन्हें साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट 5ाी किया गया

साक्षात्कार में यह कहते हुए नहीं बुलाया कि विज्ञापित पद की योग्यता में इनकी डिग्री शामिल नहीं है

विज्ञापन में नोट लगाने से पहले राज्य सरकार या बोर्ड आफॅ डायरे1टर की अनुमति नहीं ली गयी

याचियों ने राष्ट्रीय/राज्य की व्यावसायिक प्रशिक्षण सर्टीफिकेट इले1िट्रकल ट्रेड धारक है

निगम को विज्ञापन शर्तो में बदलाव करने का अधिकार नहीं है

निगम का कहना

दोनों डिग्रियां 5िान्न है, समान नहीं है।

ऐसे में पद के लिए निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र धारक ही 5ार्ती में शामिल होने के हकदार हैं

कोर्ट ने कहा

किसी 5ाी इले1िट्रकल ट्रेड सर्टीफिकेट धारक अ5यर्थी को साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया है

न ही ऐसे किसी की नियुक्ति की गयी है

इससे याचिका का आधार ही नहीं बनता