केंद्र सरकार से हाई कोर्ट ने मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बम्हरौली एयरफोर्स स्टेशन में वाहन प्रवेश प्रतिबन्ध के खिलाफ पूर्व सैनिक एसोसिएसन इलाहाबाद के सचिव राजनाथ मिश्र की जनहित याचिका पर भारत सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।

सुरक्षा कारणों से की गयी व्यवस्था

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने दिया है। याचिका की पोषणीयता पर भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने यह कहते हुए आपत्ति की कि जनहित याचिका में उत्प्रेषण याचिका नहीं हो सकती। यह व्यवस्था सुरक्षा कारणों से की गयी है। याची का कहना है कि एयरफोर्ट स्टेशन के भीतर बैंक, कैंटीन, स्कूल मेडीकेयर स्टेशन आदि लोग उपयोगी संस्थाएं है। जीटी रोड पर वाहन छोड़ कर कैम्पस में जाने से वाहन की सुरक्षा नहीं है। वैसे भी हाईवे पर वाहन खड़ा करना प्रतिबन्धित है। याची के सदस्य पूर्व सैनिक है। उन्हें परिचयपत्र दिया गया है। ऐसे में उन्हें स्कूल आदि तक पहुंचने के लिए मोटर वाहक आदि ले जाने की अनुमति दी।