पुलिस कांस्टेबल भर्ती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पीएसी भर्ती 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित 580 अभ्यर्थियों के नाम बेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। साथ ही दो माह के भीतर पिछड़े वर्ग के कट ऑफ मार्क से अधिक अंक पाने वाले याची की नियुक्ति पर विचार करने को कहा है।

कम अंक पाने वाले को मिली नियुक्ति

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने सौरभ कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता सुनील कुमार का कहना है कि 29 दिसम्बर 2015 को कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। याची को 403 अंक मिले जब कि पिछड़ा वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी को 397.6 अंक प्राप्त हुए। याची भी पिछड़े वर्ग का है उसे चयनित नहीं किया गया। याची का कहना है कि उसे चयनित घोषित किया गया है किन्तु उसे नियुक्ति नहीं किया गया और उससे कम अंक पाने वालों की नियुक्ति की गयी है। 580 सफल अभ्यर्थियों को सूची में शामिल नहीं किया गया है। इनके नाम प्रकाशित होने से भ्रम दूर होगा। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर भी निर्णय लेने का निर्देश दिया है।