सीबीआई ने जारी किया है लुक आउट सर्कुलर, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिम्भौली चीनी मिल के पूर्व डायरेक्टर व ग्लोबल केन सुगर सर्विसेस कम्पनी दिल्ली के मालिक जीएससी राव को फिलीपीन्स जाने की अनुमति देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि 65 साल के राव यदि विदेश गये तो वापस नहीं आयेंगे क्योंकि इनका 60 फीसदी व्यवसाय कई विदेशी देशों में है। जांच के लिए प्रत्यर्पण कठिन होगा। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। पुनरीक्षण याचिका में सीबीआई अदालत गाजियाबाद के आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी थी।

पुनरीक्षण याचिका पर दिया फैसला

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा तथा जस्टिस डीके सिंह की खण्डपीठ ने जीएससी राव की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। मालूम हो कि याची ने गन्ना उत्पादक किसानों की केंद्र की प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को देने के लिए बैंक से 150 करोड़ रुपये लोन लिए और किसानों को न देकर कम्पनी के विभिन्न खातों में जमा करा लिए। इसके बाद 110 करोड़ लोन लिया उसे एनपीए करा लिया। 26 नवम्बर 16 को प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। सीबीआई कोर्ट ने 10 दिन के लिए फिलीपीन्स जाने की मांग में अर्जी खारिज कर दी थी जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी।