धोखाधड़ी गबन का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी स्मारक इन्टर कॉलेज कल्याणपुर सोरांव के प्रबन्धक अजय विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक रोक लगा दी है और याची को पुलिस विवेचना में सहयोग देने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस रमेश सिंह तथा डीके सिंह की खण्डपीठ ने अजय विक्रम सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे ने बहस की। याची के खिलाफ राजकमल शर्मा ने धोखाधड़ी व गबन के आरोप में शिकायत की। सचिव विजिलेंस के आदेश पर विजिलेंस विभाग ने मऊआइमा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। याची का कहना है कि प्रबन्धकीय विवाद के चलते दुर्भावनाग्रस्त होकर प्राथमिकी दर्ज करायी है।