अनिवार्य शिक्षा कानून लागू करने का सरकार ने मांगा समय, सुनवाई आज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 एवं नियमावली 2011 को पूरी तरह से लागू करने के राज्य सरकार को कदम उठाने का निर्देश दिया है और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से 28 सितम्बर को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पूछा डाटा तैयार है क्या

यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी ने प्रबंध समिति, नागेश्वर प्रसाद पीएमवी देवरिया की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या राज्य सरकार या परिषद के पास बेसिक स्कूल के अध्यापकों व स्टॉफ का कम्प्यूटराइज्ड डाटा उपलब्ध है, यदि नहीं तो बोर्ड डाटा तैयार करे और उसे बेबसाइट पर अपलोड करे। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग व बोर्ड को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया जिससे अध्यापकों के पद खाली होते ही भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो।

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा

क्या सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा 8 के तहत नियत कर्तव्य का पालन कर रहे हैं

धारा 21 के तहत स्कूल प्रबंध समितियों का गठन किया गया है

धारा 22 के तहत स्कूल विकास योजना तैयार की गयी है

महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा

कानून को लागू करने के लिए नियमों में जरूरी बदलाव किये जाएंगे और कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी जायेगी।

अनिवार्य शिक्षा कानून के उपबन्धों को पूरी तरह से लागू किया जायेगा।

सरकार कदम उठा रही है कोर्ट ने 26 सितम्बर तक समय दिया था किन्तु सरकार ने दो माह का समय मांगा

फिर दो दिन में हलफनामा दाखिल कर कार्ययोजना पेश करने को कहा