हाई कोर्ट ने कहा, सीएमओ के खिलाफ एक माह में पूरी करें जांच

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदायू के सीएमओ को बरेली में संयुक्त निदेशक चिकित्सा का पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने के लिए एक माह का अन्तिम अवसर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 3 माह में विभागीय जांच पूरी करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त समय दिया है।

विशेष अपील निस्तारित

यह आदेश जस्टिस भारती सप्रू तथा जस्टिस एसएस शशशेरी की खण्डपीठ ने डॉ। आशाराम की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाहा ने कोर्ट को बताया कि यदि याची संयुक्त निदेशक का कार्यभार ग्रहण करेंगे तो उन्हें उसी जिले या अन्य जिले से वेतन भुगतान किया जायेगा। याची का कहना था कि बरेली में संयुक्त निदेशक का पद ही नहीं है तो वह कहां ज्वाइन करें। उसे बंदायू सीएमओ पद पर ज्वाइन कराया जाय। मालूम हो कि याची को निलम्बित कर विभागीय जांच का आदेश देते हुए बरेली में संबंद्ध कर दिया गया और सीएमओ का दूसरे को चार्ज दे दिया गया। निलम्बन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। ज्वाइन करने की मांग में याचिका खारिज होने पर यह अपील दाखिल हुई थी।