इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला प्रशासन को दिया निर्देश

याचियों ने कुंभ मेले के चलते तीन दिनों तक आवासीय सुविधा मिलने में बताई थी दिक्कत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस जे (मुख्य) परीक्षा 2018 में 30, 31 और एक फरवरी को शामिल हो रहे याची अभ्यर्थियों की तीन दिन के लिए आवासीय व्यवस्था करने का प्रयागराज जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। साथ ही याचिका पर राज्य सरकार और उप्र लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी से एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने शिखर गुप्ता व सात अन्य की याचिका पर दिया है।

याचीगण का कहना था कि प्रयागराज में कुंभ मेले के चलते परीक्षा देने के लिए तीन दिन तक आवास मिलना कठिन है। इसलिए परीक्षा घोषित तारीखों में न कराकर उसके बाद किसी अन्य दिन कराई जाए। यह भी कहना था कि पांच जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। मुख्य परीक्षा 30, 31 और एक फरवरी को कराई जा रही है। इतने कम समय में तैयारी कर पाना कठिन है। कहा कि यूपीजेडए (उप्र जमींदारी उन्मूलन एक्ट) को खत्म कर नया कानून राजस्व संहिता लाया गया है। इसलिए शांतिपूर्ण अध्ययन के लिए आवास की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को याचियों के ठहरने का प्रबंध करने का निर्देश दिया है ताकि वे बिना किसी अवरोध के परीक्षा की तैयारी कर सकें।