गन्ना किसानों की बकाया 2500 करोड़ रुपए की ब्याज की रकम का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। अवमानना के मामले में अदालत में मौजूद गन्ना आयुक्त संजय पूरन रेड्डी से कोर्ट ने कहा कि वह दो माह के भीतर पूरा मामला समाप्त करें अन्यथा उनके ऊपर अवमानना का आरोप निर्गत करेगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक बीएम सिंह की अवमानना याचिका पर जस्टिस सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 2017 में गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया था। चूंकि किसान भी बैंक से कर्ज लेता है और उसका ब्याज देता है इसलिए चीनी मिलों द्वारा विलंब से किए गये भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार है। चीनी मिलों पर करीब 2500 करोड़ रुपए ब्याज का बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है कोर्ट ने दो माह में गन्ना आयुक्त पूरा मामला निस्तारित करने का निर्देश दिया है।