हाईकोर्ट ने भदोही के बीएसए से पूछा क्यों नहीं हुआ आदेश का पालन

12 जुलाई को होगी याचिका पर अगली सुनवाई

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प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन में हो रही मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। आदेश की अवहेलना करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने भदोही के बीएसए को फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या याची का समायोजन 20 जुलाई 2018 के शासनादेश से किया गया था या नहीं? जिसे हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2018 को रद कर दिया है।

कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं हुआ आदेश का पालन

कोर्ट ने पूछा है कि उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया जो कि प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना प्रतीत होता है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने पांडेय सुनील कुमार प्रभुनाथ की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता राधेकृष्ण पांडेय व मनीष पांडेय का कहना है कि राज्य सरकार की समायोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद कर दी। इसके बाद समायोजन वापस ले लिए गए। लेकिन, भदोही के बीएसए ने जिन लोगों ने याचिका दाखिल की थी केवल उन्हीं का समायोजन वापस लिया, जबकि कोर्ट ने शासनादेश ही रद कर दिया था। शासनादेश के तहत याची सहायक अध्यापक का समायोजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय काशीदहा ज्ञानपुर भदोही से पूर्व माध्यमिक विद्यालय जीयनपुर ज्ञानपुर भदोही में किया गया। शासनादेश रद होने के बाद उसे वापस होना चाहिए। लेकिन, बीएसए कोर्ट आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।