आंसर की पर आपत्ति पर बीएचयू के एक्सप‌र्ट्स से ली गयी थी राय

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उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को विज्ञापन संख्या 47 के तहत निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ¨हदी के चार प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर नए सिरे से कार्रवाई करनी होगी। आयोग को यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के ¨हदी प्रोफेसरों की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। कोर्ट ने प्रश्नों के जवाब को लेकर आयोग के विशेषज्ञों की राय को सही नहीं माना।

पहली आंसर की में सही थे आंसर

अजय कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश जस्टिस अभिनव उपाध्याय ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक विज्ञापन संख्या 47 के तहत हिंदी विषय की संशोधित उत्तरकुंजी में कई प्रश्नों के जवाब गलत कर दिए गए। जबकि पहली उत्तर कुंजी में जवाब सही था। इस मामले में कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा। आयोग ने इस पर अपने विशेषज्ञों की राय कोर्ट में प्रस्तुत की। मगर उसमें काफी विरोधाभास था। इसे देखते हुए कोर्ट ने प्रश्न संख्या 79 का जवाब रद कर दिया। शेष चार प्रश्नों पर बीएचयू के कुलपति को दो प्रोफेसरों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। कमेटी की रिपोर्ट में प्रश्न संख्या 37, 47, 52 और 99 के जवाब गलत पाए गए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को एक माह में रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।