उम्र पर है विवाद, हाई कोर्ट में 26 को होगी सुनवाई

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रामपुर से सपा सांसद आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। बुधवार को आजम खां की पत्‍‌नी ताजीन फातिमा क्वींस मैरी हॉस्पिटल की डॉक्टर उमा सिंह, सेंट पॉल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य व डायरेक्टर सहित अन्य का बयान दर्ज किया गया।

योग्यता पर उठाया है सवाल

रामपुर के नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर जस्टिस एसपी केशरवानी ने गवाहों के बयान दर्ज किया। याचिका में अब्दुल्ला आजम खां के विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता को लेकर सवाल उठाया गया है। याची का कहना है कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ते समय 25 वर्ष की नहीं थी। उन्होंने गलत जन्म तारीख दर्ज कराकर चुनाव लड़ा है। इसके आधार पर उनका चुनाव रद किया जाए। अब्दुल्ला के हाईस्कूल से परास्नातक तक डिग्रियों में जन्म तारीख एक जनवरी 1993 दर्ज है। यही तिथि पैनकार्ड, पासपोर्ट व ड्राइविंग लाइसेंस में भी दर्ज है। सांसद आजम खां की पत्‍‌नी राज्यसभा सदस्य ताजीन फातिमा ने कोर्ट को बताया कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ स्थित क्वींस मैरी हॉस्पिटल में 30 सितंबर 1990 को हुआ है। जो अस्पताल के दस्तावेज में दर्ज है। उसी समय उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से मातृत्व अवकाश लिया था। हाईस्कूल के अंक पत्र में जन्म तारीख गलत दर्ज है, जिसे दुरुस्त करने की अर्जी दी है।

पासपोर्ट में दुरुस्त है रिकॉर्ड

पासपोर्ट में जन्म तारीख दुरुस्त करा ली गयी है। पैनकार्ड में उसे ठीक कराने की अर्जी दी गई है। वहीं स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि हाईस्कूल परीक्षा फार्म कक्षा अध्यापक भरते थे, उसमें छात्र का हस्ताक्षर ले लिया जाता था। डॉक्टर ने भी अस्पताल में अब्दुल्ला के जन्म होने की पुष्टि की है। चार गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 अगस्त नियत की है।