गलत करार दिए गए उत्तर को कोर्ट ने सही माना

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41610 कांस्टेबिल भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर को गलत करार दिए जाने के पुलिस भर्ती बोर्ड के निर्णय को पलट दिया है। कोर्ट ने जवाब को सही मानते हुए याचीगण को इस प्रश्न का नंबर देकर जो सफल हों उन्हें नियुक्ति देने का आदेश दिया है। ज्ञानेंद्र कुमार झा और रविकुमार शर्मा की याचिका पर यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने दिया है।

2013 भर्ती का मामला

याचियों ने 2013 में जारी भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में प्रश्न संख्या 69 को लेकर याचिका दाखिल की गई। प्रश्न था कि 'सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है'। याचीगण ने जवाब में वसा लिखा, जबकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने कार्बोहाइड्रेट को सही माना था। कोर्ट ने याचीगण के जवाब को सही मानते हुए इस प्रश्न का नंबर देने का निर्देश दिया है। यह भी साफ किया है कि पूरी भर्ती का परिणाम रद नहीं किया जाएगा। प्रश्न का अंक मिलने से याचीगण कटऑफ मेरिट में आ जाएंगे। कोर्ट ने मौजूदा रिक्तियों में ही नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कहा है कि इस आधार पर नियुक्ति देने से इन्कार नहीं किया जाएगा की पद रिक्त नहीं है।