प्रयागराज के नर्सिगहोमों से निकलने वाले कचरा पर हाईकोर्ट में दाखिल है जनहित याचिका, 26 को होगी सुनवाई

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला में स्थित नर्सिगहोमों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नोटिस पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता जेएन मौर्य से कोर्ट ने 26 सितंबर तक कार्रवाई हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बोर्ड ने शहर के कई नर्सिगहोमों को मेडिकल कचरे के निस्तारण की व्यवस्था न करने पर उन्हें मुआवजे का भुगतान करने की नोटिस जारी किया है।

वैशाली सिंह की जनहित याचिका

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने वैशाली सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। बोर्ड के अधिवक्ता डॉ। एचएन त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि लापरवाह नर्सिगहोमों को नोटिस जारी की गयी है। याची का कहना है कि अस्पतालों, नर्सिगहोमों से निकलने वाले कचरा के निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने से जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। कानून के तहत इनके निस्तारण की व्यवस्था करने की जवाबदेही राज्य सरकार की है। लेकिन सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही है। इस मामले ने बोर्ड ने नर्सिगहोमों को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर बोर्ड का कहना है कि कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार को है।