झांसी जिला जेल में बंद हैं नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन

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झांसी जिला जेल में हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन मेहर सागर यादव व अन्य को किसी केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आइजी जेल से जानकारी तलब की है। कहा है कि मांगी गई जानकारी न देने पर कोर्ट उन्हें तलब करने को बाध्य होगी। कोर्ट को मांगी गई जानकारी न देना अवमाननाकारी कृत्य है। याचिका पर सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

जेल में हत्या की आशंका

यह आदेश जस्टिस पंकज नकवी तथा जस्टिस एसके गुप्ता की खंडपीठ ने प्रशांत राय की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा का कहना है कि प्रशांत राय के पिता कमलापत राय रेप के आरोप में झांसी जेल में बंद है। मेहर सागर यादव व अन्य को याची के चचेरे भाई सुनील राय की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की हाईकोर्ट ने सजा बहाल रखी है। याची को आशंका है कि मेहर सागर व अन्य साथी कैदी उसके जेल में बंद पिता की हत्या कर सकते हैं। नियमानुसार सजायाफ्ता कैदियों को केंद्रीय कारागार में रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत दोष सिद्ध कैदी का तबादला किया जाना चाहिए।