हाईकोर्ट ने कहा, सरकारी वकीलों की नियुक्ति को नियम बनाए सरकार

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभागों में पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शासनादेश के विपरीत बेसिक शिक्षा परिषद में दो वकीलों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय तय करने को अधिकार क्षेत्र के बाहर करार दिया है। कोर्ट ने इससे सरकार को हुई आर्थिक क्षति को गंभीरता से लिया है और कहा है कि परिषद के सचिव की व्यक्तिगत सम्पत्ति से इसे वसूल किया जाए।

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस नाहिद आरा मुनीस की खण्डपीठ ने अधिवक्ता घनश्याम मौर्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 16 फरवरी, 09 के शासनादेश के तहत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही परिषद के वकीलों की नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने सरकारी व राज्य निधि से भुगतान पर संस्थानों के अधिवक्ता पैनल की नियुक्ति की गाइड लाइन या नियम एक माह में बनाने का निर्देश दिया है तथा कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा से अनुपालन हलफनामा मांगा है तथा ऐसा न करने पर 28 नवम्बर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।