प्रयागराज के इफको फूलपुर के 88 कर्मचारी हुए हैं बर्खास्त

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इफको फूलपुर के बर्खास्त 88 कर्मचारियों का बकाया वेतन देने के साथ बहाली आदेश के निष्पादन की सक्षम प्राधिकारी श्रम न्यायालय प्रयागराज में चल रही कार्यवाही को छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2002 में पारित अवार्ड के पालन कराने की सुनवाई में अनावश्यक स्थगन की अनुमति न दी जाय।

अधिकरण में दी गयी चुनौती

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने ज्ञानचंद व 87 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी, एके मिश्र व आरपी मिश्र ने बहस किया। याचीगण का कहना है कि लंबे समय से इफ्को में कार्यरत याचियों को 1987-88 में अवैध रूप से हटा दिया गया। उसे औद्योगिक अधिकरण में चुनौती दी गई। फिर 15 जून 1990 को अधिकरण ने अवार्ड दिया और याचियों की बकाया वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया। इसके खिलाफ इफको की याचिका खारिज हो गयी। छह मार्च 2002 को एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, अवार्ड फाइनल हो गया। फिर भी याचियों को बहाल नहीं किया गया तो धारा 6एच1 व 6 एच2 के तहत अवार्ड का पालन कराने, धारा 14 ए के तहत बर्खास्तगी के दिन से 250 रुपये प्रतिदिन पेनाल्टी लगाने की मांग में निष्पादन वाद दायर किया। जो 2002 से निष्पादन कार्यवाही लंबित है।