हाई कोर्ट को सरकार ने बताया, जेल में बंद हैं 279 विदेशी व 21 भारतीय तबलीगी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि 2979 भारतीयों व 46 विदेशी तबलीगियों को क्वारंटीन अवधि बीतने के बाद छोड़ दिया गया है। वह अपने राज्यों को चले गए हैं। 21 भारतीय सहित 279 विदेशी तबलीगियों को आपराधिक कृत्य के कारण जेल में बंद रखा गया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली तबलीगी मरकज से प्रदेश में आने वाले 3001 भारतीय व 325 विदेशी तबलीगियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। लेकिन, अब कोई भी सेंटर में नहीं है।

सूचना गलत हो तो करें शिकायत

यह जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने शाद अनवर की जनहित याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही कहा कि यदि याची की जानकारी में किसी तबलीगी को क्वारंटीन अवधि बीतने के बाद भी नहीं छोड़ा गया है तो वह कानून के तहत शिकायत कर सकता है। कोर्ट ने दूसरे राज्यों से आये मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखने के मुद्दे पर राज्य सरकार जरूरी निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस शशिकांत गुप्ता और एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने शाद अनवर की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि क्वारंटीन अवधि पूरी होने और रिपोर्ट निगेटिव आने पर मजदूरों को तत्काल छोड़ दिया जाय। साथ ही क्वारंटीन सेंटर की निगरानी के लिए हर जिले में तीन अधिकारियों की कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।

डीएम को पालन कराने का निर्देश दें

कोर्ट ने मुख्य सचिव को सर्कुलर जारी करके सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन करने का आदेश दिया है। कहा कि एक संवैधानिक संस्था के नाते कोर्ट का दायित्व है कि वह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण दे। इसके तहत क्वारंटीन अवधि बीतने के बाद विधिक अड़चन न होने की दशा में सेंटर में रखे लोगों को तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिलास्तर पर गठित कमेटी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की निगरानी करे, जिससे वहां कोई अव्यवस्था न होने पाये।