हाई कोर्ट में पेश हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा आदेश का पालन होगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निश्चित अवधि के भीतर अर्जियों को तय करने का सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया और कहा है कि एक माह के भीतर इस आशय का शासनादेश निर्गत कर दिया जाय। कोर्ट में हाजिर निदेशक साहब सिंह निरंजन ने कोर्ट को आश्वासन भी दिया है।

अर्जी निस्तारित करके पहुंचे ज्वाइंट डायरेक्टर

यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी ने प्रबन्ध समिति किसान मजदूर इंटर कॉलेज आजमगढ़ की याचिका पर दिया है। प्रबन्ध समिति ने कॉलेज में सहायक लिपिक की नियुक्ति की अनुमति मांगी। इस पर पांच माह बाद भी कोई आदेश पारित नहीं हुआ। इसके बाद याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने सरकारी वकील को जानकारी प्राप्त कर बताने का समय दिया। किन्तु कोई जानकारी नहीं दी गयी तो कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को तलब कर लिया। कोर्ट में हाजिर होने से एक दिन पहले 1 अगस्त को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने याची की विचाराधीन अर्जी तय कर दी तो कोर्ट ने याची की याचिका अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी किन्तु छूट दी कि वह 1 अगस्त के आदेश को चुनौती दे सकता है। दूसरे मामले में कोर्ट में मौजूद शिक्षा निदेशक का कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह तय समय में अर्जियों के निस्तारण के निर्देश जारी करेंगे।