इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश

<इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने ख्फ् करोड़ रुपये के एक्सिस बैंक में शुआट्स के खातों में हुए घोटाले की जांच एक माह में पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विवेचक को ख्9 मार्च तक जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अब तक की विवेचक की प्रगति सील बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एक्सिस बैंक की याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ और अशोक कुमार की पीठ ने सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है एसएलपी

अपर महाधिवक्ता विनोद कांत और एपीए निखिल चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में शुआट्स के कुलापति राजेन्द्र बिहारी लाल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। सर्वोच्च अदालत ने उनको प्रति दिन सुबह क्क् से शाम पांच बजे तक थाने में हाजिरी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई होनी है। सरकारी वकील ने जांच पूरी करने के लिए एक माह की मोहलत मांगी बताया कि विवेचना लगभग पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर चार्जशीट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।