एनआर मुरादाबाद के बैलेंस कीपर ने नोटबंदी के दौरान किया था 28 लाख से अधिक का घोटाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटबंदी के दौरान 28, 31500 रुपये घोटाले के आरोपी उत्तर रेलवे मुरादाबाद के बैलेंस कीपर मनोज कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ ने विवेचना शुरू नहीं की है ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और केपी सिंह की खंडपीठ ने मनोज कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ सीबीआइ ने गाजियाबाद में एफआइआर दर्ज कराई है। सीबीआइ के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि याची ने गंभीर अपराध कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। प्रारंभिक जांच में सीबीआइ को नियमित जांच के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं जिन पर सीबीआइ विवेचना करेगी। याची पर नोटबंदी के दौरान पांच सौ व एक हजार रुपये की नोट के रूप में करेंसी जमाकर चेक बनवाने का आरोप है, जो कि नोटबंदी अधिसूचना का खुला उल्लंघन है।