हाईकोर्ट ने खंड विकास अधिकारियों के 407 पदों की भर्ती मौजूदा भर्ती में शामिल किए जाने की मांग को लेकर दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल न्यायपीठ द्वारा याची पर लगाया गया पांच हजार रुपये का हर्जाना समाप्त कर दिया है। अविनाश पांडेय की विशेष अपील पर यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और रोहित अग्रवाल ने दिया है।

एकलपीठ ने खारिज की थी याचिका

याची का कहना था कि बीडीओ के 407 रिक्त पदों में सीधी भर्ती वाले पदों को 6 जुलाई 2018 में जारी विज्ञापन में शामिल कर भर्ती की जाए। यह याचिका एकलपीठ ने खारिज कर दी थी तथा याची पर फिजूल की याचिका दाखिल करने के लिए पांच हज रुपये हर्जाना लगा दिया था। विशेष अपील में कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए हर्जाना लगाने का आदेश रद्द कर दिया है।