हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब-तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कानपुर नगर के अनुदेशकों के मध्य सत्र में तबादले के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और 3 दिसम्बर को अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए याचियों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी है। याचियों का तबादला कानपुर नगर से चन्दौली व फतेहपुर किया गया है। तबादला 6 नवम्बर 18 को किया गया है।

तबादला नीति के खिलाफ

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने सुरेश कुमार साहू व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ त्रिपाठी व अरविन्द कुमार मिश्र को सुनकर पारित किया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि तबादला नीति के तहत 31 मई तक तबादले कर दिये जाने चाहिए। यदि इसके बाद प्रशासनिक आधार पर तबादला किया जाता है तो विभाग के मंत्री की पूर्व अनुमति लेनी होगी और जनहित को तबादले पर मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी तथा जनहित में तबादले की वजह बतानी होगी। 31 मई तक 20 फीसदी का ही तबादला किये जाने की अनुमति दी गयी है। मध्य सत्र में तबादले का नियम शिक्षकों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इससे छात्रों की शिक्षा पाने के मूल अधिकार तबादला नीति मुख्य सचिव ने जारी किया है। वह सभी विभागों पर बाध्यकारी है। याचियों का तबादला, नीति के खिलाफ किया गया है।