प्रयागराज (ब्यूरो)। नियुक्ति के लिए अर्जी देने पर ही विचार किया जाएगा। यह भर्ती का जरिया भी नहीं है। केवल नियुक्ति की मांग में अर्जी देने से कोई अधिकार सृजित नहीं होता। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को पुरानी पेंशन का लाभ देने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी ने रमेश कुमार की याचिका पर दिया है। बता दें कि याची के पिता भगवान प्रसाद जूनियर हाईस्कूल मझगवां मिर्जापुर में सहायक अध्यापक थे। सेवाकाल में 31 जनवरी 2005 को उनकी मृत्यु हो गयी।
2005 से लागू है नई पेंशन स्कीम
याची ने 28 फरवरी, 2005 को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति पाने के लिए अर्जी दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 15 अप्रैल को उन्हें सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद 1 अप्रैल, 2005 को नई पेंशन स्कीम लागू हो गयी थी। याची का कहना था कि उसने पुरानी पेंशन स्कीम के समय ही अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना और याचिका खारिज कर दिया।
prayagraj@inext.co.in
National News inextlive from India News Desk