अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने चार सप्ताह में आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज नितिन तिवारी को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के आरोप के साथ दाखिल अवमानना याचिका पर चार हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है और याचिका को सुनवाई हेतु 12 मार्च 19 को पेश करने का आदेश दिया है।

हंडिया थाने का मामला

यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने पीयूष कुमार यादव की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे को सुनकर दिया है। मालूम हो कि 17 दिसंबर 2017 को हंडिया थाने में 8 लोगों के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। याची ने निष्पक्ष विवेचना करने व हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश जारी करने से इन्कार करते हुए दो माह में विवेचना पूरी कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और एसएसपी को समय से विवेचना पूरी कराने की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। किन्तु इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह याचिका दाखिल की गयी है।