-19 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए होगा चुनाव

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव में ड्रेस कोड व परिचय पत्र के साथ आने वाले अधिवक्ता ही वोट डाल पाएंगे। वोट डालने के लिए केवल बार एसोसिएशन का परिचय पत्र ही मान्य होगा।

यह जानकारी बार एसोसिएशन का चुनाव कराने वाली एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 20 गेट बनाए गए हैं। चुनाव की निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके साथ मुख्य चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी ने भी पत्रकारों को संबोधित किया।

मान्य नहीं होगा यूपी बार कौंसिल का परिचय पत्र

वीसी मिश्र ने बताया कि 19 फरवरी को होने वाले चुनाव में यूपी बार कौंसिल का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। इसके लिए बार एसोसिएशन का परिचय पत्र और वोटर सीरियल नंबर लाना होगा। कंप्यूटर पर बैठने व बैलट पेपर देने के लिए बाहर से कर्मचारी बुलाए गए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 193 प्रत्याशी मैदान में हैं।

ऐसे पड़ेगा वोट

-मतादाता के गेट से एंट्री करते ही परिचय पत्र का क्रमांक देखने के बाद फोटो खींची जाएगी।

-रजिस्टर में हस्ताक्षर करके उंगली में स्याही लगवाने के बाद वह वोट डाल सकेंगे।

-जो अधिवक्ता उंगली में स्याही लगवाने से मना करेंगे उन्हें भी वोट डालने से वंचित कर दिया जाएगा।

-मतपत्र में निर्देश के अतिरिक्त निशान बनाने या उसे मोड़कर मत पेटिका में नहीं डाला जाएगा। ऐसे में वोट निरस्त माना जाएगा।

-मतदान स्थल के आसपास प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

- चुनाव प्रक्रिया की सीसीटीवी से निगरानी के साथ वीडियो रिकार्डिग भी कराई जाएगी।

-कुल बीस गेट बनाए जाएंगे। गेट नंबर एक और दो पर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट और महिला एडवोकेट के लिए आरक्षित किए जाएंगे।