-अब 20 और 24 तारीख हुई रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट

-स्टेट और टर्नओवर के हिसाब से किया गया डिसाइड

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PRAYAGRAJ: जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर अभी तक व्यापारियों को काफी मुश्किल होती थी। आलम यह था कि लास्ट डेट पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। ऐसे में लोड बढ़ जाने से कभी सर्वर बैठ जाता था तो कभी पोर्टल फेल हो जाता था। लेकिन इससे बचने के लिए अब जीएसटीआर-3बी फाइलिंग के लिए दो डेट्स फिक्स की गई हैं। जीएसटी काउंसिल ने स्टेट और टर्नओवर के हिसाब से महीने की 20 और 24 तारीख के रूप में इन डेट्स को फिक्स किया है।

अभी तक एक ही थी लास्ट डेट

अभी तक पूरे देश में जीएसटीआर-3बी भरने की लास्ट डेट एक ही होती थी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने वाले व्यापारियों व कारोबारियों की प्रॉब्लम साल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की लास्ट डेट को अलग-अलग राज्यों के अनुसार डिवाइड किया है। इससे व्यापारियों को काफी आसानी होगी।

अलग-अलग डेट हुई डिसाइड

20 तारीख थी अभी तक हर कैटेगरी के करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की लास्ट डेट हर महीने की

05 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों व व्यापारियों के लिए प्रत्येक महीने की 20 तारीख होगी जीएसटीआर-3बी भरने की लास्ट डेट

05 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले उत्तर प्रदेश समेत 22 राज्यों के व्यापारियों के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की लास्ट डेट प्रत्येक महीने की 24 तारीख होगी।

15 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की लास्ट डेट प्रत्येक महीने की 22 तारीख होगी।

जीएसटीआर-3बी पूरे महीने में कभी भी बिना पेनाल्टी के जमा किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर व्यापारी लास्ट डेट पर ही रिटर्न फाइल करते हैं। इस वजह से सर्वर फेल होने की कम्प्लेंट आती है। डेट में बंटवारा होने से रिटर्न का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यापारियों को दिक्कत नहीं होगी।

-एके राय

एडिशनल कमिश्नर गे्रड-1

कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट