पांच जून को हुए उपद्रव के बाद किये गये थे गिरफ्तार

ALLAHABAD: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों को खाली कराने के मामले में थाना कर्नलगंज की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए पांच छात्रनेताओं की जमानत अर्जी शनिवार को मंजूर हो गई। इस पर प्रभारी सेशन जज बीएम गुप्ता ने सुनवाई की। इसके बाद छात्रनेता आशीष यादव, संकेत मिश्रा, अनुराग गुप्ता व कौशलेश सिंह की अर्जी मंजूर की। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक आरोपित द्वारा 40-40 हजार रुपये की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर जेल से रिहा किया जाएगा। हालांकि छात्रसंघ अध्यक्ष अवनीश यादव व अन्य की अर्जी पर सुनवाई अभी नहीं हुई है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से छात्रावास खाली कराने को लेकर पांच जून को छात्रों ने जमकर परिसर के आस पास व सिटी के कई अलग एरिया में बवाल व आगजनी की थी। छात्रनेताओं ने शहर में जगह-जगह तोड़फोड़, बमबाजी करते हुए पुलिस जीप में आग लगा दी थी। घटना के बाद कर्नलगंज थाने की पुलिस ने बवाल करने के आरोप में छात्रसंघ अध्यक्ष समेत कई छात्रनेताओं व छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जिलाधिकारी के निर्देश पर छात्रनेताओं का नैनी जेल से मीरजापुर, जौनपुर सहित अन्य जेल में कर दिया गया था। अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से तर्क में कहा गया कि गिरफ्तार किए गए युवक छात्र हैं। पुलिस ने उन्हें फर्जी और मनगढ़ंत कहानी बनाकर फंसाया है। अभियोजन की ओर से बताया गया कि उपद्रवियों ने आगजनी करके सरकारी वाहन को जलाया और पुलिस बल पर पथराव भी किया था।

सबकी हैसियत का सत्यापन करें

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 20 हजार रुपये की जमानत धनराशि पर आरोपित को रिहा किया जाएगा लेकिन अगर इससे अधिक जमानत धनराशि सुनिश्चित है तब जमानतदारों की हैसियत व पता सुकूनियत का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापित होने के बाद ही रिहाई आदेश जेल भेजा जाएगा।