PATNA : बाढ़ कोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर देने आदेश दिया है। अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए पटना पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दायर की थी जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। बाढ़ कोर्ट एसीजेएम कुमार माधवेंद्र ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को इस पर फिर सुनवाई की और अनंत सिंह को दो दिनों की रिमांड पर लेने का आदेश दे दिया है। बता दें कि विधायक अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट विस्फोटक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर केस की जांच अधिकारी बाढ़ की एडिशनल एसपी लिपि सिंह ने अनंत सिंह को तीन दिनों की रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।

कोर्ट में हुई जोरदार बहस

बुधवार को विधायक अनंत सिंह की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था। वरीय वकील मिथिलेश कुमार और रजनीश ने अनंत सिंह को रिमांड पर लिए जाने की अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि दिल्ली में पुलिस उनसे इस बारे में पूछताछ कर चुकी है। वकीलों ने ये भी कहा था कि अनंत सिंह की जान को खतरा है और उन्हें ऐसे में पुलिस को न सौंपा जाए।

इन सवालों का जवाब मांगेगी पुलिस

-एके-47 और हैंड ग्रेनेड कहां से आए?

-घर में ये एके-47 कब से रखा है?

-एके-47 का उपयोग कितनी बार और कब-कब किया है?

-एके-47 मिलने के बाद वो एक सप्ताह तक कहां ठहरे थे?

-एक सप्ताह में वो कितने लोगों से मिले और पटना से दिल्ली तक पहुंचने में किसने मदद की?

-कहां से वीडियो बनाकर वायरल कर रहे थे?