- सिटी एसपी के आदेश पर रांची पुलिस कर रही है कार्रवाई

3.2 फीसदी बाल श्रम है राज्य के विभिन्न कामों में लग रहे कुल श्रम का

450 केसेज दर्ज हुए 2006 से लेकर जनवरी 2015 तक

245 मामले सीजेएम कोर्ट में गए

50 मालिकों को सजा हुई

>RANCHI: यदि आपने घर में किसी नाबालिग को नौकर बना रखा है, तो आपको जेल जानी पड़ सकती है। क्योंकि नाबालिग को नौकर बनाना बाल श्रम के दायरे में आता है। ऐसा ही एक केस सिटी एसपी जया रॉय के पास आया है। इसमें उन्होंने पंडरा ओपी को आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। संभव है आरोपियों को जेल भी हो।

यह है मामला

जानकारी के मुताबिक, 10 वर्षीय लड़की, जो यूपी के पंड्रोना गांव की रहनेवाली थी। उससे पंडरा ओपी क्षेत्र के वीणापानी अपार्टमेंट में विजय रॉय और मधु रॉय के यहां बाल श्रम कराया जा रहा था। इस बाबत एक व्यक्ति ने चिल्ड्रेन होम में लेटर लिखकर कंप्लेन किया था। इसमें कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सिटी एसपी को आदेश की प्रति मिलने के बाद सुखदेवनगर थाना पुलिस में पदस्थापित दारोगा दीनानाथ राम ने मामले की छानबीन की। इस क्रम में पुलिस पदाधिकारी वीणा पानी अपार्टमेंट स्थित उक्त क्वार्टर में पहुंचे। लेकिन, कमरे में ताला लगा हुआ था और मधु रॉय व विजय रॉय लापता थे। इससे पहले भी सिटी समेत राज्यभर में नाबालिग को नौकर बनाने के मामले आते रहे हैं। इसमें कई हाइप्रोफाइल लोग भी आरोपी बनते रहे हैं।

What rules say

- बाल श्रम कानून के तहत आप किसी नाबालिग से श्रम नहीं करवा सकते हैं।

- बाल श्रम करवाते पकड़े जाने पर जुर्माना तथा गैर जमानती धारा भी लग सकती है।

- इस मामले में पांच साल से दस साल तक की सजा हो सकती है।