-नगर निगम ने बैठक कर फिक्स किया जुर्माने की दर

GORAKHPUR: शहर में स्वच्छता के प्रति लापरवाह लोगों के खिलाफ नगर निगम अब सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में जुट गया है. सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व जुर्माने का प्रस्ताव नगर निगम ने तैयार कर लिया है. कार्यकारणी व बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पास होने के बाद उसे नगर निगम अधिनियम में शामिल करने के लिए गजट करा दिया है. जिस पर पब्लिक से आपत्तियां मांगी गई हैं आपत्तियों के निस्तारण के बाद जुर्माने की दर को नगर निगम की अधिनियम में शामिल कर दिया जाएगा. इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाला स्वत: दोषी माना जाएगा. मौजुदा समय में नगर निगम की टीम जब जुर्माना लगाती है तो पब्लिक का विरोध तो होता ही है साथ ही जुर्माने की दर को लेकर भी कंफ्यूजन बना रहता है.

अधिकतम 10 हजार तक लगेगा जुर्माना

नगर निगम ने पहले स्तर पर 24 कृत्यों की सूची तैयार कर उन पर जुर्माने की राशि प्रस्तावित कर दिया है. जिसमें मिनिमम 100 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है. आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 100 और बिना स्वीकृति के रोड, डिवाइडर काटने, गड्ढा करने पर तथा नाली तुड़वाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जा सकता है. इसके अलावा दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर 250, रेस्टोरेंट पर 500, होटल मालिकों पर 1,000, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने और नालियों में गोबर बहाने पर 2,000 रुपए तक जुर्माना वसूल किया जा सकता है.

इन पर भी देना होगा जुर्माना

-निजी मकान का मलबा सरकारी जमीन पर डालने पर - 5,000

-सरकारी चौराहों व ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता खराब करने पर - 2,000

-मीट व्यापारियों द्वारा जानवरों का अवशेष सड़क पर फेंकने पर- 1,500

-आम रास्ते में जानवरों को बांधने पर- 1,000

-शादी विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा फेंकने पर- 5,000

-सार्वजनिक स्थलों पर नॉनवेज पकाने के दौरान कूड़ा सड़क पर फेंकने पर- 5,000

-दुकानदारों द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण करने पर- 2,500

-सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ढाबा व भोजनालय चलाकर गंदगी फैलाने पर- 1,000

-मेडिकल क्लीनिक, हॉस्पिटल व नर्सिग होम द्वारा गंदगी फैलाने पर- 2000

-सड़क किनारे वाहन धुलाई कर पानी बहाने पर- 1,000

-ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा और कूड़ा डालने पर- 5,000

वर्जन-

कार्यकारणी व सदन में पास होने के बाद दरें निर्धारित करने के बाद गजट करा दिया गया है. पब्लिक से आपत्तियां मांगी गई हैं उनके निस्तारण के बाद इसे शहर में लागू कर दिया जाएगा.

डीके सिन्हा, अपर नगर आयुक्त