RANCHI: टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एनआइए कोर्ट द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने को लेकर दायर की गयी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनमें से नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिये गये हैं।

एमडी की याचिका हुई थी खारिज

बता दें कि बीते 4 फरवरी को टेरर फंडिंग मामले में एनआइए की विशेष अदालत ने आरोपी आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी थी। एनआइए की विशेष अदालत ने महेश अग्रवाल सहित पांच लोगों के खिलाफ बीते 17 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। महेश अग्रवाल की ओर से वारंट खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।

एमडी समेत 5 के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट की थी दायर

चतरा के टंडवा स्थित मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में एनआइए ने 18 जनवरी को आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी महेश अग्रवाल, वीकेवी कंपनी के विनीत अग्रवाल व सोनू अग्रवाल, व्यवसायी सुदेश केडिया और ट्रांसपोर्टर अजय उर्फ अजय सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने संज्ञान लिया था। एनआइए ने अग्रवाल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी प्राप्त कर ली थी। पूरक चार्जशीट के दो आरोपी अजय एवं सुदेश केडिया को एनआइए ने 10 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी निर्धारित की है।