मुंबई (एएनआई)। बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान ने अदालत से उनका पासपोर्ट वापस करने की मांग की है। एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) अदालत ने गुरुवार को एनसीबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई के लिए पोस्ट की। 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खान को जमानत दे दी थी और जांच के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। एनसीबी ने 27 मई को क्रूज ड्रग बस्ट मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आर्यन खान सहित पांच अन्य का नाम शामिल नहीं है, जिन्हें पहले मामले में गिरफ्तार किया गया था

आर्यन खान का नाम चार्जशीट में नहीं

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान का नाम चार्जशीट में नहीं था और 26 दिनों के कारावास के साथ उनकी गिरफ्तारी गलत थी, खासकर जब उनके पास से किसी भी तरह की कोई ड्रग्स नहीं मिला था। हमें खुशी है कि एनसीबी एसआईटी के प्रमुख संजय कुमार सिंह ने मामले की ठीक से जांच की और पर्याप्त सबूतों के अभाव में आर्यन खान के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करने का फैसला किया। एनसीबी ने ठोस सबूतों की कमी के कारण कथित क्रूज ड्रग बस्ट मामले में आर्यन खान और पांच अन्य के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की।

अन्य आरोपीयों के पास थे ड्रग्स

एनसीबी के उप महानिदेशक (डीडीजी) के अनुसार आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी व्यक्तियों के पास ड्रग्स पाए गए थे। डीडीजी ने कहा कि 14 लोगों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की जा रही है। बाकी छह लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। आर्यन और पांच अन्य के अलावा, एनसीबी ने मामले के सभी 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बता दें कि मामला तब का है जब एनसीबी की एक टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित ड्रग्स पार्टी रेड की थी, जो 2 अक्टूबर की रात को गोवा जा रही थी। इसमें आर्यन खान समेत अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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