मुंबई (पीटीआई)। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 22 दिनों तक आर्थर रोड जेल में रहने के बाद शनिवार सुबह रिहा हुए।
आर्यन को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर ड्रग छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एक विशेष अदालत द्वारा रिहाई मेमो जारी करने के एक दिन बाद आर्यन सुबह 11 बजे के बाद जेल से बाहर आए। जेल से बाहर निकलते ही एक कार आर्यन का इंतजार कर रही थी जिसमें बैठकर वह अपने घर मन्नत के लिए निकल गए।

बाम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जमानत दे दी थी। मगर रिहाई कागजात समय से जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुच सके इसके लिए आर्यन की एक दिन बाद रिहाई हो सकी। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख खान की दोस्त और एक्स्ट्रेस जूही चावला ने आर्यन की जमानत दी।

नहीं जा सकते देश से बाहर
एचसी ने शुक्रवार दोपहर को बेल ऑर्डर जारी किया जिसमें उसने आर्यन खान और मामले में उनके सह-अभियुक्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर सशर्त जमानत दी गई। तीनों को राहत दीवाली के लिए दो सप्ताह का ब्रेक लेने के लिए एचसी निर्धारित होने से ठीक एक दिन पहले आई थी। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे द्वारा हस्ताक्षरित पांच पन्नों के आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि तीनों को एनडीपीएस अदालत के समक्ष अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और विशेष अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। साथ ही, उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। न्यायाधीश अगले सप्ताह कारणों सहित विस्तृत जमानत आदेश देंगे।

3 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार
आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, खपत, बिक्री / खरीद और साजिश और उकसाने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी एक दिन बाद हुई जब एनसीबी ने क्रूज जहाज पर छापा मारा और प्रतिबंधित दवाओं को जब्त करने का दावा किया। इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनमें से दो को इस सप्ताह की शुरुआत में विशेष एनडीपीएस अदालत ने जमानत दे दी थी।

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