ALLAHABAD: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती 2011 की नौवीं काउन्सिलिंग में चयनित 803 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति पर नियमानुसार कार्यवाही का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि 6 हफ्ते में इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर नियुक्ति आदेश जारी करें।

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने सचिन कुमार व 217 तथा अमित कुमार 473 अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 28 जिलों के 803 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की गयी है। जिसे निस्तारित करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है।