अयोध्या (एएनआई)। अयोध्या भूमि विवाद मामले में मुकदमों में से एक इकबाल अंसारी ने शनिवार को कहा कि वह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। अंसारी ने कहा, 'मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं।'


मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ उपयुक्त भूमि देने का निर्देश दिया और साथ ही एक ट्रस्ट का गठन करके मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था की।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'केंद्र सरकार तीन से चार महीने में एक ट्रस्ट की स्थापना की योजना बनाएगी। वे ट्रस्ट के प्रबंधन और मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।' उन्होंने कहा कि आंतरिक और बाहरी आंगन का कब्जा ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा।
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प्लॉट सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा जाएगा
शीर्ष अदालत ने कहा, 'पांच एकड़ की भूमि का उपयुक्त प्लॉट सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा जाएगा।' प्रधान न्यायाधीश गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसने पक्षकारों - रामलला विराजमान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के बीच जगह को बांट दिया।

 

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